हाईकोर्ट ने लगाई रोक, डीम्ड यूनिवर्सिटीज का नये निर्देश जारी
नई दिल्ली। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) से अप्रूवल लिए बगैर डीम्ड यूनिवर्सिटीज इंजीनियरिंग कॉलेज में विद्यार्थियों का दाखिला नहीं कर सकेंगी। एएआईसीटीई ने पहले से यह निर्देश जारी किये हुए हैं लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटीज ने इसे विभिन्न हाईकोर्ट में चैलेंज किया है।
अब एआईसीटीई सभी मामलों को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कराना चाहती है। इस संबंध में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान एआईसीटीई की तरफ से अडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि अप्रूवल के बिना ही विद्यार्थियों का दाखिला हो रहा है। अगर दाखिला निरस्त करते हैं तो उनका भविष्य दांव पर लगेगा। ऐसे में बिना एआईसीटीई के अप्रूवल के दाखिले पर फिलहाल रोक लगाई जाए। इसी के बाद अदालत ने कहा कि बिना एआईसीटीई की मंजूरी के डीम्ड यूनिवर्सिटी इंजिनियरिंग कॉलेजों में दाखिले न करें। असल में डीम्ड यूनिवर्सिटी का तर्क था कि उन्होंने यूजीसी से इजाजत ली है, ऐसे में एआईसीटीई से मंजूरी की जरूरत नहीं।